प्रयागराज के पुलिस कमिश्नरेट अंतर्गत मऊआइमा थाने में तत्कालीन थाना प्रभारी, हल्का एसआई और विपक्षी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। यह मुकदमा जानलेवा हमले के प्रकरण में गलत सूचना देकर अधिकारियों को गुमराह करने समेत विभिन्न आरोपों के आधार पर कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ है। मामला दो साल पुराना है। गंगापार के मऊआइमा थाना अंतर्गत घीनपुर रजवापुर गांव निवासी मोहर्रम अली पुत्र रफीक अली का आरोप कि उनके पड़ोसी रंजिशन में 15 फरवरी 2021 को उसके भांजे सरफराज अली को लाठियों से पीटकर जख्मी कर दिए थे। जान से मारने की धमकी दिया था। मोहर्रम अली का आरोप है कि मेडिकल परीक्षण होने के बाद भी उसका मुकदमा नहीं दर्ज किया गया। उसने अधिकारियों के यहां लिखित तहरीर दी। परन्तु स्थानीय थाने से गलत रिपोर्ट देने के कारण कोई सुनवाई नहीं हुई। उसका मुकदमा नहीं दर्ज किया गया। मोहर्रम अली ने मामले को लेकर न्यायालय में इंसाफ की गुहार लगाया। न्यायालय ने दो साल साढ़े तीन माह के सुनवाई के बाद मुकदमा दर्ज करने का आदेश मऊआइमा थाने को दिया। मऊआइमा पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर तत्कालीन थाना प्रभारी चन्द्रभान सिंह जो मऊआइमा थाने में दो माह चार महीने ही चार्ज पर थे। थाने के हल्का एसआई अभयचन्द्र तथा विपक्षी महताब अली, हाफिज अली, अरमान अली, अरसान अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जिसकी विवेचना के बाद कार्रवाई की जाएगीl
 रिपोर्ट पूनम चौरसिया 

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