आजमगढ़, 16 नवम्बर 2022
बालिकाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश सरकार दृढ़ संकल्पित है। इसी क्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर वर्ष 2019-20 में शुरू की गई मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को संशोधित कर योजना के क्रियान्वयन में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों के परिप्रेक्ष्य में योजना के मूल आदेश को अब और सरलीकृत किया गया है। यह कहना है उप निदेशक महिला कल्याण ओंकार नाथ यादव का।
उप निदेशक ने बताया कि यह योजना बालिकाओं के लिये वरदान साबित हो रही है। इस क्रम में जनपद आजमगढ़ में 9682, मऊ में 7306 और बलिया में 16378 आनलाइन आवेदन आये हैं, जिसमें आजमगढ़ में 4238, मऊ में 4439 और बलिया में 9712 आवेदन को फारवर्ड किया गया है तथा आजमगढ़ में 2278, मऊ में 2749 और बलिया में 5187 बालिकाओं को इस समय योजना का लाभ मिल रहा है। योजना के तहत एक परिवार की दो बेटियों को ही लाभ प्राप्त होता है।
उन्होंने बताया कि लाभार्थियों को लाभ देने के लिये योजना को छह श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणी-1 से श्रेणी-6 तक सभी श्रेणियों के आवेदन पत्रों की पात्रता की स्थलीय जांच व भौतिक सत्यापन शहरी क्षेत्र में उप जिलाधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किया जायेगा ।
संशोधन के मुताबिक आवेदक को किसी भी श्रेणी में आवेदन करने के बाद पहली बार स्वीकृत मिलने पर आगामी श्रेणियों के लिए लाभार्थी बालिका का फॉर्म स्वतः संचालित सिस्टम के जरिए अग्रसारित हो जाएगा। आवेदन पत्र के अग्रसारण की सूचना पोर्टलजनित एसएमएस के माध्यम से लाभार्थी/ आवेदक के पंजीकृत मोबाइल पर भेजी जाएगी। स्वतः अप्रसारित आवेदन पत्र स्थलीय भौतिक सत्यापन के लिए शहरी क्षेत्र में उप जिलाधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी को ऑनलाइन प्रेषित किए जाएंगे। इनके द्वारा क्षेत्रीय कार्मिकों (ग्राम) पंचायत / ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल या स्थानीय नगरीय निकाय के कार्मिकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से आवेदन पत्रों का स्थलीय व भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। स्थलीय व भौतिक सत्यापन की आख्या के साथ संबंधित श्रेणी के लिए तय अतिरिक्त अभिलेख भी उपजिलाधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी अपलोड कर देंगे।
सत्यापन के उपरांत उपजिलाधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी की ओर से पात्र आवेदन पत्र क्षेत्रीय कार्मिकों की आख्या सहित जनपद स्तरीय लॉगिन आईडी पर अग्रसारित किया जायेगा। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के साथ भारतीय पोस्टल बैंक के खाते भी अनुमन्य होंगे। आवेदक की ओर से “शपथ पत्र” के स्थान पर निर्धारित प्रारूप पर स्वहस्ताक्षरित “घोषणा पत्र” उपलब्ध किया जाएगा। योजना की श्रेणी 1 व 2 के लिए जन्म एवं टीकाकरण पूर्ण करने के एक वर्ष के अन्दर तथा श्रेणी 3, 4, 5 व 6 के लिए विद्यालय / शैक्षिक संस्थान में प्रवेश लेने वाले वित्तीय वर्ष में आवेदन करने की अनुमन्यता होगी।
ब्लाक रानी सरांय अंतर्गत अनौरा गाँव निवासी सृष्टि की माँ रेखा ने बताया कि मुझे महिला कल्याण विभाग के सहयोग से प्रथम किश्त हमारे एकाउंट में आयी है, मैं सरकार का आभार व्यक्त करती हूँ, यह सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है। चड़ई गाँव निवासी प्रीती की माँ खुशबू ने बताया कि मुझे महिला कल्याण विभाग के सहयोग से कुछ दिन पहले प्रथम किश्त हमारे एकाउंट में आयी है, मुझे कोई असुविधा नहीं हुई, मैं सरकार को बहुत-बहुत धन्यबाद देती हूँ।
रिपोर्ट पदमाकर पाठक
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